
‘ अलीगढ़ मंडल में बीएनएस के तहत पहली संपत्ति जब्त कार्रवाई 
भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) के तहत सीजेएम न्यायालय ने बिना गैंगस्टर मुकदमे के अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है । यह आदेश बन्नादेवी क्षेत्र के चोरी के मामले में दिया गया , जिसमें चोरी की रकम से खरीदी गई केटीएम बाइक और आईफोन कुर्क कर जब्त किए गए । बीएनएस लागू होने के बाद अलीगढ़ मंडल में यह पहली कार्रवाई है । दिसंबर 2024 में दर्ज नौ लाख रुपये की चोरी के मामले में आरोपी से 4.88 लाख रुपये नकद , एक केटीएम बाइक और आईफोन बरामद हुआ था । अदालत के आदेश पर बन्नादेवी पुलिस शनिवार को इन संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया , जिनकी अनुमानित कीमत 2.70 लाख रुपये है ।







